मनरेगा परीक्षा 2025 के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

मनरेगा परीक्षा 2025 के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
Views: 157
0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second
मनरेगा परीक्षा 2025 के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

मेदिनीनगर /पलामू:- पलामू जिले में 17 एवं 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से मेदिनीनगर शहर के गिरिवर+2 हाई स्कूल में मनरेगा के अधीन विभिन्न पदों के लिये परीक्षा का आयोजन किया जाना है।परीक्षा को देखते हुए मेदिनीनगर सदर एसडीओ सुलोचना मीणा ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर यह कार्रवाई की गयी है।

इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 मीटर की परिधि में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी।परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,वीक्षक,परीक्षार्थी,पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा।100 मीटर की परिधि में सभी फ़ोटो स्टेट की दुकानों को भी बंद रहेंगेयह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा।इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है।इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है।

Loading

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author

Related posts

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Comment